Bihar Nalkoop Yojana Online Apply 2024-2054

बिहार नलकूप योजना:
बिहार कृषि विभाग के उद्यान निदेशालय ने किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए बिहार नलकूप योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। जो किसान इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वे जल्द ही बिहार नलकूप योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

इस लेख में, बिहार नलकूप योजना से जुड़े सभी विवरण, जैसे लाभ राशि, पात्रता शर्तें, और आवेदन प्रक्रिया को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। यदि आप इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो कृपया इस लेख को ध्यान से पढ़ें और जरूरी जानकारी प्राप्त करें।

आवेदन करने से पहले, आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सभी निर्देशों को सावधानीपूर्वक पढ़ें ताकि आवेदन में कोई त्रुटि न हो। अधिक जानकारी के लिए और ऑनलाइन आवेदन करने हेतु नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें।

बिहार नलकूप योजना: संक्षिप्त जानकारी

  • योजना का नाम: नलकूप योजना
  • विभाग: उद्यान निदेशालय, कृषि विभाग, बिहार
  • आवेदन मोड: ऑनलाइन
  • वित्तीय वर्ष: 2024-2025
  • ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत: लेख में दी गई जानकारी के अनुसार
  • आधिकारिक वेबसाइट: horticulture.bihar.gov.in

बिहार नलकूप योजना क्या है?

बिहार नलकूप योजना राज्य सरकार की एक पहल है, जिसका उद्देश्य किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूप स्थापित करने में आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के तहत किसानों को सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है, ताकि वे अपने खेतों में नलकूप (ट्यूबवेल) स्थापित कर सकें।

इस योजना का लाभ लेने से किसानों को सिंचाई में सहूलियत मिलती है, जिससे फसल उत्पादन में सुधार होता है और उनकी आय में वृद्धि होती है।

बिहार नलकूप योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी और लाभ:

ट्यूबवेल लगाने के लिए सब्सिडी: यह सब्सिडी सभी वर्गों के किसानों के लिए उपलब्ध है, और इसे निम्नलिखित रूप में वितरित किया जाता है:

  • सामान्य वर्ग: कुल लागत का 50%
  • पिछड़ा व अत्यंत पिछड़ा वर्ग: कुल लागत का 70%
  • अनुसूचित जाति/जनजाति: कुल लागत का 80%

अनुदान राशि (क्षेत्र के अनुसार):

  • दक्षिण बिहार:
    • सामान्य वर्ग: ₹57,000
    • पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग: ₹79,800
    • अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹91,200
  • उत्तर बिहार:
    • सामान्य वर्ग: ₹36,000
    • पिछड़ा/अतिपिछड़ा वर्ग: ₹50,400
    • अनुसूचित जाति/जनजाति: ₹57,600

बिहार नलकूप योजना के लिए पात्रता शर्तें:

  1. भूमि की न्यूनतम आवश्यकता: किसान के पास कम से कम 0.5 एकड़ भूमि होनी चाहिए।
  2. कमांड क्षेत्र: कम से कम 8 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा होनी चाहिए।
  3. नलकूप का प्रयोग: यह योजना ड्रिप सिंचाई प्रणाली या मखाना की खेती के जल स्रोत के रूप में लागू की जा सकती है।
  4. अति संकटग्रस्त पंचायतें: केंद्रीय भूजल बोर्ड द्वारा चिन्हित संकटग्रस्त पंचायतों में यह योजना लागू नहीं होगी।

लाभार्थी किसान:

यह योजना उन्हीं किसानों के लिए है जो सूक्ष्म सिंचाई योजना से आच्छादित जिलों या मखाना की खेती करने वाले चिन्हित जिलों में स्थित हैं।

मखाना की खेती के लिए चिन्हित जिले:

  • मधुबनी
  • दरभंगा
  • कटिहार
  • पूर्णिया
  • मधेपुरा
  • सुपौल
  • सहरसा
  • अररिया
  • किशनगंज
  • खगड़िया

आवेदन कैसे करें:

बिहार नलकूप योजना के तहत आवेदन करने के लिए और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए, कृपया आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं: horticulture.bihar.gov.in

आवेदन करने से पहले सभी दिशा-निर्देशों को ध्यान से पढ़ें, ताकि आवेदन में कोई गलती न हो और आप योजना का पूरा लाभ उठा सकें।