Kharif Fasal 2025 Online: बिहार राज्य फसल सहायता योजना
Kharif Fasal 2025 Online: बिहार राज्य फसल सहायता योजना
सहकारिता विभाग
बिहार राज्य फसल सहायता योजना
खरीफ 2025 मौसम हेतु ऑनलाइन आवेदन
अधिसूचित फसल
पंचायत स्तरीय फसल
अग्रणी धान
मक्का
सोयाबीन
जिला स्तरीय फसल
अरहर
मसूर
आलू
बैंगन
टमाटर
गोभी
योजना की जानकारी:
फसल उत्पादन में 20% तक क्षति होने पर 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज्यादा क्षति होने पर 10000 रुपये प्रति हेक्टेयर सहायता राशि का भुगतान।
अधिकतम 2 हेक्टेयर प्रति किसान हेतु सहायता राशि का भुगतान।
धान, गेहूँ, रबी एवं अधिकृत रूप से खरीफ एवं रबी रेयत श्रेणी के किसानों के लिए।
नगर पंचायत/नगर निकाय क्षेत्र के किसानों भी योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
आवेदन की अवधि – 31 अक्टूबर 2025 तक
नि:शुल्क आवेदन
आवेदन की आसान प्रक्रिया:
कृषि विभाग के डी.बी.टी. पोर्टल पर निबंधित किसान सीधे योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत कृषि विभाग, बिहार सरकार द्वारा सत्यापित एवं डीबीटी पोर्टल पर निबंधित किसान बिहार राज्य फसल सहायता योजना अंतर्गत सिर्फ रेयत श्रेणी अथवा आर्थिक रूप से निर्भर कृषक श्रेणी का चयन कर आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन करते समय कृषक अपने फसल का विवरण एवं खेती के रकबा का जानकारी देंगे।
आवेदन के समय कृषक अपनी फसल दरखास्त पत्र अपलोड करेंगे एवं अधिसूचित /अधिसूचित फसल का चयन करेंगे।
लाभ प्राप्ति हेतु कृषक को बिहार राज्य फसल सहायता योजना के अंतर्गत कृषक पंजीकरण अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज़:
- आधार कार्ड / स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (जिनके पास आधार उपलब्ध नहीं है)
- बैंक पासबुक की छाया प्रति
महत्वपूर्ण जानकारी:
फसल कटाई प्रयोग जिलेवार चयनित पंचायतों एवं आवेदक किसानों को सत्यापनोपरांत DBT के माध्यम से सहायता राशि का भुगतान किया जाएगा।
आधार संख्या को बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है।
केवल आधार सीडेड एवं NPCI मैप्ड खाते वाले कृषकों को ही भुगतान किया जाएगा।
नोट: अधिसूचित फसलों से संबंधित जिलों के नाम विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध।
अधिक जानकारी के लिए: https://state.bihar.gov.in/cooperative
अथवा कॉल सेंटर (सुमन) टोल फ्री नं. – 18001800110 पर संपर्क करें।