Dijal Anudan Kharif 2025: सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में कैसे

Dijal Anudan Kharif 2025
Dijal Anudan Kharif 2025

Dijal Anudan Kharif 2025: सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में कैसे

Dijal Anudan Kharif 2025: सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में कैसे

किसान भाइयों/बहनों के लिए आवश्यक सूचना
सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में
शारदीय (खरीफ) फसलों को डीजल चालित पम्पसेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है।

योजना का लाभ

🔸 डीजल पम्पसेट से सिंचाई हेतु 75% प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जा रहा है।
🔸 एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आकलन में शारदीय (खरीफ) फसलों की डीजल पम्पसेट से सिंचाई के लिए अधिकतम 3 सिंचाई हेतु प्रति एकड़ 750 रुपये का डीजल अनुदान दिया जाएगा।

🔸 धान का बीजवपन एवं धान फसल की शीघ्रता से वृद्धि हेतु अतिरिक्त 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान का प्रावधान किया गया है।
🔸 अन्य फसलों (मक्का, अरहर, मूँगफली, उर्द, मूँग, सब्जियाँ, मूली, भिंडी, तोरई, लौकी, परवल, प्याज, केला, आम, अमरूद, लीची, मौसम्बी, पपीता, कटहल, सुपारी इत्यादि) की सिंचाई हेतु अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ डीजल अनुदान दिया जाएगा।

🔸 प्रति किसान अधिकतम 08 एकड़ के लिए डीजल अनुदान देय होगा। यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य को दिया जायेगा।
🔸 लाभुक किसान का निबंधन राज्य सरकार के किसान निबंधन पोर्टल (https://dbtagriculture.bihar.gov.in/) पर अनिवार्य है।
🔸 रैयत किसानों को ही डीजल अनुदान देय होगा।
🔸 पंचायत सचिवालय/पंचायत समिति में किसान का सत्यापन पंचायत सचिव/मुखिया/सरपंच/वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद के द्वारा किया जायेगा।
🔸 पंचायत सचिवालय में निबंधित किसानों की सूची पंचायत समिति एवं कृषि समन्वयक को हस्तांतरित की जायेगी।
🔸 यह अनुदान राशि किसानों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से दी जायेगी।
🔸 जिन किसानों को पूर्व में कोई सरकारी योजना (जैसे डीजल अनुदान) का लाभ नहीं मिला है, उनको भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

🔸 योग्य किसान इस योजना के तहत आवेदन करें, जिसके लिए प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।
🔸 किसान स्वयं ऑनलाइन आवेदन करें या नजदीकी वसुधा केंद्र पर जाकर आवेदन करें।
🔸 आवेदन के समय डीजल पर्ची (कैश मेमो), आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो, जमीन का विवरण अनिवार्य है।
🔸 आवेदन की अंतिम तिथि 30.10.2025 तक निर्धारित की गई है।
🔸 किसानों को अनुरोध है कि वे अंतिम तिथि के पूर्व ही इस योजना का लाभ उठाएं।
🔸 छोटे-छोटे भूखंडों पर खेती करने वाले किसान भाई-बहन भी आवेदन कर सकते हैं।

ऑनलाइन आवेदन हेतु लिंक:
📍 https://state.bihar.gov.in/krishi/CitizenHome.html
📍 https://dbtagriculture.bihar.gov.in/

नोट: अधिक जानकारी के लिए अपने संबंधित कृषि समन्वयक/प्रखंड कृषि पदाधिकारी/अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/जिला कृषि पदाधिकारी तथा
किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नं. 18001801551 पर संपर्क कर सकते हैं।

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