
Death Certificate: मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की गई सरल, अब कैसे बनेगा
Death Certificate: मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की गई सरल, अब कैसे बनेगा
प्रेस विज्ञप्ति
दिनांक 12 अगस्त 2025
राजस्व महा-अभियान
मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया की गई सरल
* मुखिया–सरपंच के हस्ताक्षर से बनेगा मृत्यु प्रमाण पत्र
* वंशावली में मृत लिखा होगा तो वह भी प्रमाण
* सभी जिला समाहर्ता को लागू कराने का निर्देश
पटना : राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने 16 अगस्त से 20 सितम्बर 2025 तक चलने वाले राजस्व महा-अभियान के दौरान उत्तराधिकार एवं बंटवारा आधारित नामांतरण को सुगम बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।
अपर मुख्य सचिव श्री दीपक कुमार सिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को पत्र निर्गत किया है कि राजस्व महा-अभियान सफल संचालन के लिए
10 अगस्त को पंचायत प्रतिनिधियों के संघों के साथ राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, पटना में बैठक हुई थी। उस बैठक में उपस्थित प्रतिनिधियों के सुझाव के बाद मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। बताया गया कि कई मामलों में यह पाया जा रहा है कि जमाबंदीदार की मृत्यु वर्षों पूर्व हो चुकी है। उनकी मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है। ऐसे मामलों में तत्काल प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं है। राजस्व महा-
अभियान के दौरान ऐसे मामलों में उनके उत्तराधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित कागज पर स्व-घोषणा पत्र देकर पंचायत के मुखिया अथवा सरपंच के हस्ताक्षर से अभिप्रमाणित कराए जाने पर उसे मान्य किया जाएगा। इसके अलावा यदि वंशावली में किसी सदस्य के नाम के साथ ‘मृत’ लिखा है, तो उसे भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इस निर्णय से पुराने लंबित नामांतरण एवं बंटवारा मामलों के निपटारे में तेजी आने की उम्मीद है। सभी जिलों के समाहर्ताओं को अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के साथ आदेश वे निर्देश आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का भी निर्देश दिया गया।
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